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उन्नाव कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर को को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उसे 27 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है।

Pawan Kumar Sharma एएनआई, उन्नावWed, 22 Jan 2025 04:58 PM
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उन्नाव कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने 24 जनवरी को मोतियाबिंद की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। अदालत ने उसे 27 जनवरी तक आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है।

कुलदीप सिंह सेंगर को उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं के मद्देनजर यह राहत दी गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह जमानत केवल चिकित्सा कारणों के लिए दी गई है और इसका उनके दंड से कोई संबंध नहीं है।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर की पीठ ने आदेश दिया कि कुलदीप सिंह सेंगर को गुरुवार को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, ताकि शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया जा सके। कोर्ट का यह भी कहना है कि यदि 24 जनवरी को सर्जरी नहीं की जाती है तो सेंगर को उसी दिन जेल में आत्मसमर्पण करे। एम्स में कुलदीप सेंगर के वार्ड के बाहर दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल तैनात किया जाए।

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सेंगर को मेडिकल जमानत पर रिहा किए जाने का यह दूसरा मामला है।अदालत ने शुरू में एम्स द्वारा उसकी स्थिति का मेडिकल रिपोर्ट देखने करने के लिए 20 दिसंबर 2024 तक मेडिकल आधार पर सेंगर को अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद, मेडिकल जमानत को 4 सप्ताह के लिए 20 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था।

सेंगर ने अपनी मेडिकल जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद 20 जनवरी को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया था। इसके बाद उन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी के संबंध में फिर से अदालत का रुख किया।

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