सास की हत्या में बहू को उम्रकैद, 20 हजार रुपये अर्थदंड
Bulandsehar News - -वर्ष 2019 में की थी सास की हत्यासास की हत्यारोपी बहू को आजीवन कारावास, 20 हजार रुपये का लगाया अर्थदंडसास की हत्यारोपी बहू को आजीवन कारावास, 20 हजार र

खुर्जा। जुलाई 2019 में सास की हत्या के मामले में दोषी बहू को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने आजीवन करावास की सजा सुनाईं है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार और रश्मि सोलंकी ने बताया कि सात जुलाई 2019 को न्यू शिवपुरी निवासी पवन ने कोतवाली खुर्जा नगर में तहरीर देकर बताया था कि पांच जुलाई 2019 को वह अपनी बहन के कार्य से हाथरस अपने साथी के साथ गया था। घर पर उसकी मां सत्यवती देवी, उसकी पत्नी रूबी थे। उसी दिन उनकी माता सत्यवती पर कुछ लोगों ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसके बाद विवेचना के दौरान पवन ने पत्र के माध्यम से अपनी पत्नी पर शड्यंत्र के तहत मां की हत्या करने का आरोप लगाया था। बता दें कि उपचार के दौरान उनकी माता की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां गवाह और सुबूतों के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा दिलीप कुमार सचान ने अभियुक्ता रूबी उर्फ उपासना को आजीवन करावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एडीजीसी ने बताया कि अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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