फार्मासिस्ट की पत्नी से मारपीट-हमला करने में अभियुक्त को सुनाई सजा
Bulandsehar News - बुलंदशहर, संवाददाता। एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने नगर क्षेत्र में जिला अस्पताल परिसर में एक घर में घुसकर फार्मासिस्ट की पत्नी के साथ मार

बुलंदशहर। एडीजे एफटीसी तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने नगर क्षेत्र में जिला अस्पताल परिसर में एक घर में घुसकर फार्मासिस्ट की पत्नी के साथ मारपीट व हमला करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि पर छोड़ते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा अजय कुमार शर्मा निवासी जिला अस्पताल कैंपस थाना कोतवाली नगर ने कोतवाली में 13 जुलाई 2018 को तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि 13 जुलाई को दोपहर करीब तीन बजे उनकी पत्नी घर पर अकेली थीं। तभी तीन बदमाश एक स्विफ्ट कार लेकर आए और घर का दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो एक आरोपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने उनकी पत्नी के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट की, साथ ही भविष्य में हत्या करने की धमकी दी। आरोपी ने पीड़ित पर भी चाकू से हमला कर दिया। न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन, गवाहों के बयान और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि पर छोड़ते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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