आजम खां को बड़ी राहत, मंडलायुक्त की अदालत ने 20 करोड़ सेस मामले का दोबारा आंकलन होगा
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को मुरादाबाद के मंडलायुक्त की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। सेस में 20 करोड़ के जुर्माने के मामले में मंडलायुक्त के यहां सुनवाई हुई। मंडलायुक्त के न्यायालय में सहायक श्रमायुक्त का आदेश रिमाइंड कर दिया गया, सभी बिंदुओं का दोबारा आंकलन होगा।

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां को बड़ी राहत मिल गई है। सपा नेता आजम खां को मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह के न्यायालय से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के मामले में दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। 2018 के मामले में बीस करोड़ का सेस लगाने के आदेश के विरुद्ध आजम खां की ओर से मंडलायुक्त के यहां अपील की गई थी। मंडलायुक्त के न्यायालय में सुनवाई के बाद उक्त मामले में आजम को राहत देते हुए केस को रिमांड (प्रतिप्रेषण) कर दिया गया। आजम खां और मंडलायुक्त की अदावत जग जाहिर रही। अब उन्हीं की अदालत में उन्हें राहत मिली है। अब नए सिरे से सभी बिंदुओं की दोबारा गणना करने के बाद पुन: सहायक श्रमायुक्त इसपर निर्णय लेंगे।
रामपुर में स्थित आजम खां की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट पर रामपुर के सहायक श्रमायुक्त की अदालत में एक आदेश में सेस एक्ट में 28 सितंबर 2018 को बीस करोड़ का जुर्माना ठोंका था। इस आदेश के खिलाफ आजम खां की ओर से मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अदालत में अपील की गई। मंडलायुक्त की अदालत में सुनवाई के दौरान 24 अप्रैल 2025 को आजम खां के पक्ष को देखते हुए सहायक श्रमायुक्त रामपुर के आदेश को निरस्त करते हुए रिमांड कर दिया है।
मंडलायुक्त की अदालत ने पुन: इस मामले के सभी पक्षों का अवलोकन कर दोबारा सेस की गणना गुण दोष के आधार पर करते हुए पुन: आदेश पारित करने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले का रिमांड होने के बाद रामपुर के सहायक श्रमायुक्त दोबारा से सभी पक्षों को देख कर आदेश जारी करेंगे। रामपुर में जिलाधिकारी रहते मुरादाबाद के मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह और सपा नेता पूर्व मंत्री आजम खां के बीच चली अदावत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में सेस के इस मामले में आजम खां की ओर से की गई अपील पर मंडलायुक्त मुरादाबाद के न्यायालय में राहत मिली है।