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रेप व अपहरण से फिर मुकरी तीन पीड़िताएं, मुकदमा होगा दर्ज

Barabanki News - बाराबंकी में नाबालिगों के साथ रेप और अपहरण के मामलों में कोर्ट ने गंभीरता से कार्रवाई की है। तीन मामलों में गवाहों और वादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ट्रायल के दौरान यदि पीड़ित मुकरते हैं, तो...

Newswrap हिन्दुस्तान, बाराबंकीMon, 24 Feb 2025 01:18 AM
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रेप व अपहरण से फिर मुकरी तीन पीड़िताएं, मुकदमा होगा दर्ज

बाराबंकी। नाबालिगों के साथ रेप व अपहरण की वारदातों में घटना से ही मुकरने की प्रवृत्ति को कोर्ट ने गंभीरता से लेकर सख्त रूख अख्तियार कर रहा है। अभियोजन ओर से कोर्ट के संज्ञान में लाए गए तीन ऐसे ही मामलों में वादी व गवाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रशासन अब कोर्ट के समक्ष दर्ज कराए गए कलमबंद बयान के बाद ट्रायल के दौरान पीड़ितों के मुकरने पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर सजा दिलाने की कार्रवाई करेगा। कोर्ट ने शिकंजा कसना शुरू किया: बीते माह 17 जनवरी को दरियाबाद थाने में अपराध संख्या 137/2018 में अपर जिला जज राजीव महेश्वरम ने फैसला सुनाया। उन्होंने पाया कि इस मामले में पुलिस व कोर्ट के समक्ष अपहरण व रेप का बयान देने वाली किशोरी और मुकदमा दर्ज कराने वाले पिता ट्रायल के दौरान वारदात से ही मुकर गए। इसके कारण आरोपित को दोषमुक्त किया गया, लेकिन पाक्सो एक्ट की धारा 22 के तहत पिता के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

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