Hindi NewsUttar-pradesh NewsBahraich NewsCourt Sentences Man to One Year in Jail for Molesting Minor in Shravasti

छेड़छाड़ मामले के दोषी को एक वर्ष की कारावास

Bahraich News - श्रावस्ती में एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी ने 14 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी जब वह मवेशियों के लिए चारा काटने गई थी। किशोरी के विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बहराइचThu, 1 May 2025 11:08 PM
share Share
Follow Us on
छेड़छाड़ मामले के दोषी को एक वर्ष की कारावास

श्रावस्ती, संवाददाता। छेड़छाड़ मामले के दोषी को न्यायालय ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। मवेशियों के लिए चारा काटने गई किशोरी से आरोपी ने छेड़खानी की थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि मल्हीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी आठ वर्ष पहले दिन में मवेशियों के लिए चारा काटने खेत में गई थी। उस दौरान पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपी हग्गन पुत्र पारस निवासी ग्राम ककरदरी थाना मल्हीपुर ने किशोरी को पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा।

जिसका विरोध करते हुए किशोरी शोर मचाने लगी। इस पर आरोपी किशोरी को छोड़ कर मौके से फरार हो गया। इसके बाद किशोरी घर आकर परिजनों को आपबीती बताई। इस पर पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। तहरीर मिलने के बाद भी मल्हीपुर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। मजबूरन पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। बुधवार को विचारण के बाद अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश (अनन्य रूप से पॉक्सो) निर्दोष कुमार ने आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें