गैंगस्टर एक्ट की नियमावली का पालन न करने पर मुकदमा निरस्त
Bagpat News - हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नियमावली का पालन न करने पर एक आरोपी दीपक के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा निरस्त कर दिया है। खेकड़ा पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दीपक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर...

हाईकोर्ट ने गैंगस्टर नियमावली का पालन न करने पर गैंगस्टर का मुकदमा निरस्त कर दिया है। इस मुकदमे में खेकड़ा पुलिस ने आठ के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। जिनमें से एक आरोपी पर गैंगस्टर की कार्रवाई को निरस्त किया गया है। खेकड़ा कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी राजबीर सिंह चौहान ने वर्ष 2024 में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने लूटपाट, चोरी समेत अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए मोहित निवासी बाघू, मोनू निवासी घसौली जिला मेरठ, अश्विनी निवासी सैदपुर, सचिन निवासी नंगला, मोहित निवासी गोकलपुरी, रमेश उर्फ छोटू निवासी शाहदरा, मोहित निवासी दत्तनगर और दीपक निवासी सैदपुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने पर आरोपियों की तलबी आदेश जारी किया गया। इस पर आरोपी दीपक ने पुलिस पर गैंगस्टर नियमावली का पालन नहीं करने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट प्रयागराज में अर्जी दाखिल कर दी। अर्जी पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दीपक पर दर्ज गैंगस्टर का मुकदमा निरस्त कर दिया। एएसपी एनपी सिंह का कहना है कि विधिक राय लेकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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