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नए वाहनों के पंजीयन के लिए एडवाइजरी जारी

Badaun News - उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने नए वाहनों के पंजीकरण के लिए डीलरों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध कराने, सभी दस्तावेज एकत्र करने, और टैक्स जमा करने की प्रक्रिया को सरल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंSat, 26 April 2025 04:47 AM
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नए वाहनों के पंजीयन के लिए एडवाइजरी जारी

उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने डीलरों को नए वाहनों के पंजीयन के संबंध में एडवाइजरी जारी की है। डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन में लंबित मामलों की संख्या को कम करने तथा वाहन स्वामी को निर्धारित समय सीमा के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिसमें विक्रय के समय ही समस्त दस्तावेज एकत्र करना, फार्म-21 के सत्यापन के बाद ही डिजीटल हस्ताक्षर करना, एक ही दिन में सभी दस्तावेज अपलोड करना और अपठनीय या अपूर्ण दस्तावेज दोबारा अपलोड करने को कहा है। इसके साथ ही दस्तावेज अपलोड होने के 24 घंटे के भीतर फीस व टैक्स जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। टैक्स भुगतान के दो दिन के भीतर शपथ पत्र व फाइन आरटीओ करना होगा। अन्य जिलों से खरीदे गए वाहन स्वामियों को समय से कार्यालय में उपस्थित होना होगा। उन्होंने बताया कि डीलर द्वारा नए वाहनों के दस्तावेज पूर्ण होने पर कार्यालय द्वारा दो दिन के अंदर वाहन का वेरीफिकेशन एवं अनुमोदन कर पंजीयन पुस्तिका जारी की जाएगी।

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