Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Azam Khan's son Abdullah fined Rs 3.70 crore, Rampur DM court's decision

आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर 3.70 करोड़ का जुर्माना, डीएम कोर्ट का फैसला

  • स्टांप शुल्क में हेराफेरी के मामले में आजम खान के बेटे और सपा पूर्व विधायक अब्दुल्ला पर 3.70 करोड़ का जुर्माना लगा है। डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा की जाए।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 9 April 2025 07:21 AM
share Share
Follow Us on
आजम खान के बेटे अब्दुल्ला पर 3.70 करोड़ का जुर्माना, डीएम कोर्ट का फैसला

यूपी में सपा नेता आजम खान के बेटे सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम नहीं हो ही हैं। अब स्टांप शुल्क में हेराफेरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कोर्ट ने मंगलवार को 3.70 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट का निर्णय आ गया है। डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा की जाए। अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों के स्टांप शुल्क कम अदा करने के मामले जांच कराई गई थी।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों में चार बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि उन्होंने आवासीय ज़मीन को कृषि भूमि बताकर सरकार को ₹1.77 करोड़ का स्टांप शुल्क कम अदा किया। मामला संज्ञान में आने पर पहले एसडीएम सदर और बाद में एडीएम एफआर व एआईजी स्टांप से इसकी जांच करायी गई, जिसमें 1.77 करोड़ की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे।

ये भी पढ़ें:अब्दुल्ला से जेल में मिले चंद्रशेखर रावण, बोले-आजम के लिए सड़क से संसद तक लड़ेंगे

यूपी में सपा नेता आजम खान के बेटे सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम नहीं हो ही हैं। अब स्टांप शुल्क में हेराफेरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म पर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कोर्ट ने मंगलवार को 3.70 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट का निर्णय आ गया है। डीएम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यह राशि 1.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जमा की जाए। अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों के स्टांप शुल्क कम अदा करने के मामले जांच कराई गई थी।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने वर्ष 2019 और 2022 में सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों में चार बैनामा कराए गए थे। आरोप है कि उन्होंने आवासीय ज़मीन को कृषि भूमि बताकर सरकार को ₹1.77 करोड़ का स्टांप शुल्क कम अदा किया। मामला संज्ञान में आने पर पहले एसडीएम सदर और बाद में एडीएम एफआर व एआईजी स्टांप से इसकी जांच करायी गई, जिसमें 1.77 करोड़ की स्टांप चोरी मिलने पर उनके खिलाफ डीएम कोर्ट में वाद दायर किए गए थे।

|#+|

प्रभारी डीजीसी रेवेन्यु प्रेम किशोर पांडेय ने बताया कि चारों पत्रावली पर डीएम कोर्ट से निर्णय आ गया है, जिसमें तीन पत्रावली पर कुल स्टांप चोरी में दोगुना अर्थदंड जबकि, एक पत्रावली पर कुल स्टांप चोरी में चार गुना जुर्माना लगाया गया है। इस तरह चारों पत्रावली में तीन करोड़ 70 लाख, 83 हजार 708 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करना होगा।

अगला लेखऐप पर पढ़ें