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आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, जेल से आएंगे बाहर, एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मंजूर

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां की पत्नी तंजीन के बाद अब बेटा अब्दुला भी जेल से बाहर आ जाएंगे। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। अब्दुल्ला करीब 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानTue, 18 Feb 2025 08:17 PM
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आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, जेल से आएंगे बाहर, एमपीएमएलए कोर्ट से जमानत मंजूर

समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुला के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। शत्रु संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले में अब्दुल्ला की जमानत मंजूर हो गई है। रामपुर की एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब्दुल्ला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। माना जा रहा है कि तीन-चार दिनों में अब्दुल्ला सलाखों से बाहर आ जाएंगे। एक समय आजम, उनकी पत्नी तंजीन और बेटा अब्दुल्ला तीनों जेल में थे। पत्नी तंजीन पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी हैं। अब बेटा बाहर आएगा।

हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी अदालत ने सशर्त मंजूर की है। कोर्ट ने 20-20 हजार के दो जमानती और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहाई का आदेश दिया है। जमानत की शर्तों में देश न छोड़ना, हर तारीख पर हाजिर होना, गवाहों से छेड़छाड़ न करना और न्याय प्रक्रिया में सहयोग करना शामिल है। इससे पहले आजम खां इस मामले में 15 फरवरी को ही जमानत अर्जी वापस ले चुके हैं।

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मालूम हो कि पूर्व में शत्रु संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के आरोप से घिरे सपा नेता आजम खां व अब्दुल्ला आजम को रामपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। जिस पर यह मामला शासन तक पहुंचा था। जिसके बाद इस मामले में शासन ने दोबारा विवेचना के आदेश दिए गए थे। एसपी ने इस मामले की विवेचना अपराध शाखा के इंस्पेक्टर नवाब सिंह को सौंपी थी। नवाब सिंह इस वक्त रामपुर में शहर कोतवाल हैं। इस मामले में आजम और अब्दुल्ला को कोर्ट में आरोपी बनाया जा चुका है। सोमवार को अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया था।

मंगलवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20-20 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही धनराशि का मुचलका दाखिल करने पर अब्दुल्ला आजम को रिहा किया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में चार शर्तें भी लगाई हैं।जिसमें कहा है कि बिना न्यायालय की अनुमति के अब्दुल्ला आजम देश नहीं छोड़ेंगे, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में हाजिर होंगे और गवाहों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे एवं विचारण में पूरा सहयोग करेंगे।

रिहाई के लिए करना पड़ा लंबा इंतजार

रामपुर। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले एमपी-एमएलए सेशन में कोर्ट द्वारा अक्तूबर 2023 में सात साल की सजा सुनाए जाने के बाद से सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए रामपुर जिला जेल भेज दिया था। उनके साथ ही उनके पिता आजम खां और मां तजीन फात्मा को भी जेल भेज दिया गया था। सुरक्षा कारणों से आजम खां को सीतापुर, अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था। तब से आजम और अब्दुल्ला जेल में ही हैं। हालांकि, तजीन फात्मा जमानत पर रिहा हैं। अब एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद माना जा रहा है कि अब्दुल्ला जल्द ही सलाखों से बाहर आएंगे। अब्दुल्ला के अधिवक्ता जुबैर खां और नासिर सुल्तान ने बताया कि अदालत ने जमानत मंजूर कर ली है। अब जल्द ही अब्दुल्ला सलाखों से बाहर आ सकेंगे। मालूम हो कि कुछ कानूनी पेंचीदगियों के चलते आजम खां ने इसी मामले में 15 फरवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट से जमानत अर्जी वापस ले ली थी।

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