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जानलेवा तंबाकू, सेवन से बचें: एडीजे

Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में जिला न्यायाधीश के निर्देश पर नशा उन्मूलन पर शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में बंदियों को नशे से मुक्ति और विधिक साक्षरता के बारे में जानकारी दी गई। अपर जिला जज ने तम्बाकू के...

Newswrap हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगरSat, 15 Feb 2025 11:31 PM
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जानलेवा तंबाकू, सेवन से बचें: एडीजे

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम सुलीन सिंह के निर्देश पर नशा उन्मूलन पर शिविर का आयोजन हुआ। जिला कारागार में आयोजित जागरूकता शिविर में बन्दियों को मिलने वाली सहायता के बारे में बताया गया। नशे से मुक्ति की सलाह और विधिक साक्षरता अपर जिला जज भारतेन्दु प्रकाश गुप्त के साथ जेलर नरेश कुमार, डिप्टी जेलर तेजवीर सिंह व सूर्यभान सरोज ने की। विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुए अपर जिला जज व प्राधिकरण सचिव भारतेन्दु प्रकाश गुप्त ने कहा कि तम्बाकू का नशा एक धीमा जहर है। तम्बाकू सेवन करने वाले को धीरे-धीरे मौत के मुंह में धकेलता है। शौक में तम्बाकू का सेवन जल्द ही लत बन जाता है और तब नशा आनन्द प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि लोग न चाहते हुए भी करने लगते हैं। कहा कि तम्बाकू के सेवन से कई तरह की बीमारियां होती हैं। इसमें फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, हृदय घात अहम बीमारी होती है। कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद के विज्ञापन निषेध हैं। कोई भी व्यक्ति सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नहीं बेच सकता। शैक्षिक संस्थानों से सौ गज की परिधि के अन्दर भी तम्बाकू नहीं बेचा जा सकता है।

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