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22 साल पुराने मारपीट के मामले में दो भाइयों को सजा

Aligarh News - अकराबाद क्षेत्र में 22 साल पहले हुई मारपीट के मामले में विशेष अदालत ने दो भाइयों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। राजवीर ने 2003 में मामला दर्ज कराया था, जिसमें जातिसूचक अपमान और मारपीट का आरोप था। अदालत...

Newswrap हिन्दुस्तान, अलीगढ़Sun, 27 April 2025 05:49 AM
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22 साल पुराने मारपीट के मामले में दो भाइयों को सजा

- अकराबाद क्षेत्र के मामले में एससी-एसटी की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अकराबाद क्षेत्र में 22 साल पहले हुई मारपीट के मामले में एससी-एसटी की विशेष अदालत के न्यायाधीश सुभाष चंद्रा ने दो भाइयों को एक-एक साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ढाई-ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक महेंद्र कुमार ने बताया कि अकराबाद क्षेत्र के कुआगांव निवासी राजवीर ने 26 अप्रैल 2003 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह करन सिंह व राम सिंह के साथ खेत पर काम कर रहे थे। तभी गांव के दीनानाथ, उसके भाई गिर्राज व पिता नेत्रपाल ने लाठी व चाकुओं से हमला कर दिया। बीचबचाव में आए करन व रामसिंह को भी मारपीट कर घायल कर दिया। जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सत्र परीक्षण के दौरान नेत्रपाल की मौत हो गई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर दीनानाथ व गिर्राज को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है।

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