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अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सत्र न्यायालय ने किया निरस्त

Agra News - सत्र न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए पति को राहत प्रदान की। पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला दायर किया था, जिसमें अदालत ने पति को पत्नी को 25 हजार रुपये प्रतिमाह किराए...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराMon, 24 Feb 2025 06:52 PM
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अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को सत्र न्यायालय ने किया निरस्त

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर सत्र न्यायालय ने पति को राहत प्रदान की। पति ने सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी। कमला नगर निवासी पत्नी ने कोलकाता बंगाल निवासी पति के विरुद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मामला प्रस्तुत किया। जिस पर अप्रैल 24 को अदालत ने पत्नी को किराए के मकान में रहने के लिए 25 हजार रुपये प्रतिमाह पति से दिलाने के आदेश दिए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पति ने वरिष्ठ अधिवक्ता हरेश कुमार चतुर्वेदी के माध्यम से सत्र न्यायालय में अपील की।

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