Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsGangster Act Neetrapal Found Guilty Sentenced to 4 Years in Rajasthan

गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 29 साल बाद चार वर्ष की कैद

Agra News - राजस्थान के भरतपुर जिले के फुलवारा के निवासी नेत्रपाल को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें चार साल की जेल और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में तीन अन्य...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराFri, 25 April 2025 07:38 PM
share Share
Follow Us on
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 29 साल बाद चार वर्ष की कैद

गैंगस्टर एक्ट के मामले में आरोपी नेत्रपाल निवासी फुलवारा थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान को कोर्ट ने दोषी पाया है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं इसी मामले में तीन आरोपियों का मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी सतेंद्र पाल सिंह ने वादी, विवेचक समेत अन्य गवाह और घटना से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत किए। तत्कालीन थाना प्रभारी सिकंदरा व वादी राजेंद्र सिंह ने थाने में 26 जुलाई 1996 में मुकदमा दर्ज कराया था। नेत्रपाल एवं तीन अन्य पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए चोरी, लूट, नकबजनी जैसे जघन्य अपराध कर जनता में भय उत्पन्न करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। आरोपी नेत्रपाल द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध 28 फरवरी 1997 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें