तीन मोबाइल फोन चोरी के दोषी को तीन वर्ष कैद
Agra News - कोर्ट ने बिचपुरी रोड निवासी राजू यादव को घर से तीन मोबाइल फोन चोरी करने के मामले में दोषी पाया है। एसीजेएम की अदालत ने उसे तीन वर्ष तीन माह 20 दिन की सजा और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।...

घर से तीन मोबाइल फोन चोरी के मामले में आरोपित राजू यादव निवासी बिचपुरी रोड को कोर्ट ने दोषी पाया है। एसीजेएम की अदालत ने आरोपित को तीन वर्ष तीन माह 20 दिन के कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं राज्य की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी मेराज अहमद ने गवाहों को पेश कर अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी राहुल शर्मा निवासी शारदा विहार ने थाना जगदीशपुरा पर तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपित राजू यादव द्वारा वादी के घर से तीन मोबाइल फोन चोरी कर लिए। शक होने पर वादी एवं लोगों ने मौके पर ही आरोपित को पकड़ लिया और उसके कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद किए। थाना पुलिस ने 14 मार्च 2020 को आरोपित के खिलाफ चोरी एवं बरामदगी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपित को जेल भेजा था। विवेचक ने एक नवंबर 2020 को आरोपित के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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