Consumer Commission Orders Insurance Company to Pay 9 5 Lakh for Stolen Truck Claim बीमित ट्रक के चोरी होने पर बीमा कंपनी देगी 9.50 लाख, Agra Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUttar-pradesh NewsAgra NewsConsumer Commission Orders Insurance Company to Pay 9 5 Lakh for Stolen Truck Claim

बीमित ट्रक के चोरी होने पर बीमा कंपनी देगी 9.50 लाख

Agra News - बीमा कंपनी ने ट्रक चोरी का क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने 9.50 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। अनिल शर्मा ने 2016 में ट्रक खरीदा था, जिसे चोरी कर लिया गया था। शिकायत के बाद भी कंपनी ने क्लेम खारिज...

Sat, 7 June 2025 07:31 PMNewswrap हिन्दुस्तान, आगरा
share
बीमित ट्रक के चोरी होने पर बीमा कंपनी देगी 9.50 लाख

बीमा कंपनी द्वारा ट्रक चोरी का क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने 9.50 लाख रुपये दिलाने का आदेश दिया है। खंदारी निवासी अनिल शर्मा ने जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय में 13 अप्रैल 2018 को वाद दायर किया था। बताया कि परिवार का पालन-पोषण करने के लिए ट्रक खरीदा था। 26 अक्तूबर 2016 को ड्राइवर जलेसर आलू भरने गया। रास्ते में आंवल खेड़ा के पास ट्रक खड़ा कर परिचालक को बुलाने गया। लौटने पर ट्रक गायब मिला। तलाश और 100 नंबर पर कॉल के बाद भी मदद नहीं मिली। आंवलखेड़ा चौकी में तहरीर दी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बाद में कोर्ट आदेश पर एफआईआर हुई।

अनिल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, जिसे बिना कारण के खारिज कर दिया गया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष और सदस्य पारूल कौशिक ने कंपनी को 30 दिन में आईडीवी वैल्यू के 9.50 लाख रुपये देने का आदेश दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।