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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत; कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी, लेकिन शर्तें लागू

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 25 Feb 2025 05:27 PM
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AAP विधायक अमानतुल्लाह खान को राहत; कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी, लेकिन शर्तें लागू

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है लेकिन उन्हें एक शर्त को पूरा करना होगा। कोर्ट ने उनको जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को जामिया नगर इलाके में सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसी मामले में अमानतुल्लाह खान को पहले अंतरिम जमानत दी गई थी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता अमानतुल्लाह खान को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले से जुड़ी एक एफआईआर के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। अमानतुल्लाह खान को 25 हजार रुपये का जमानत बांड भरने का आदेश दिया गया है। जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्तों के तौर पर अमानतुल्लाह खान को जांच टीम के साथ सहयोग करने और मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने का भी निर्देश दिया।

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के सिलसिले में ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि अमानतुल्लाह खान ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी घोषित अपराधी को हिरासत से भागने में मदद करते हुए भीड़ का नेतृत्व किया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कथित घटना तब हुई जब क्राइम ब्रांच की एक टीम ने शबाज खान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था।

इस बीच दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के दौरान हंगामे और नारेबाजी के कारण नेता विपक्ष आतिशी समेत AAP के 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने सदन में प्रस्ताव लाकर आप विधायकों पर अमर्यादित कार्य करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसका विधायक अभय वर्मा ने समर्थन किया और सभी 21 सदस्यों को तीन दिन के लिए सस्पेंड करने की मांग की। प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर दिया। गौर करने वाली बात यह कि अमानतुल्लाह खान को सस्पेंड नहीं किया गया क्योंकि वे सदन में मौजूद नहीं थे।

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