Hindi NewsNcr NewsDelhi NewsSupreme Court Rejects Advocate Vishal Tiwari s Plea in Hindenburg-Adani Case

अदाणी-हिंडनबर्ग से जुड़े मामले में अधिवक्ता की अर्जी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हिंडनबर्ग-अदाणी समूह के विवाद में सेबी को जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 27 Jan 2025 10:42 PM
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अदाणी-हिंडनबर्ग से जुड़े मामले में अधिवक्ता की अर्जी खारिज

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अधिवक्ता विशाल तिवारी की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार के 5 अगस्त, 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस आदेश में हिंडनबर्ग-अदाणी समूह से जुड़े विवाद के मामले में अधिवक्ता की एक अर्जी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था। उक्त अर्जी में अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को अपनी निर्णायक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली पीठ ने अर्जी को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस अर्जी को पिछले साल यह कहते हुए पंजीकृत करने से इनकार कर दिया था कि ‘इसमें कोई उचित कारण नहीं बताया गया है।

इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के कारण, सेबी के लिए लंबित जांच को समाप्त करना और जांच के निष्कर्ष की घोषणा करना अनिवार्य हो जाता है। याचिकाकर्ता ने अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों की सेबी द्वारा की गई जांच में खामियों का भी आरोप लगाया था।

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