Supreme Court Grants Relief to Cancer Patient Accused Under NDPS Act एनडीपीएस मामले में आरोपी महिला को राहत, Delhi Hindi News - Hindustan
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एनडीपीएस मामले में आरोपी महिला को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कैंसर पीड़ित महिला ज्योति को राहत दी, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोपी है। अदालत ने महिला के आत्मसमर्पण पर रोक लगाई और दिल्ली राज्य को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले उसे...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 18 June 2025 10:48 PM
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एनडीपीएस मामले में आरोपी महिला को राहत

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कैंसर पीड़ित एक महिला को राहत दी। महिला नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी है। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता ज्योति को आत्मसमर्पण करने के निर्देश पर रोक लगा दी। पीठ ने दिल्ली राज्य को नोटिस जारी किया है। इस मामले की सुनवाई 27 जून को होगी। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले महिला को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उसे 15 जून को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। हालांकि, 13 और 14 जून, 2025 की मध्य रात्रि को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमित चड्ढा, अधिवक्ता सार्थक सेठी और फुरकान हसन याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए।

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