क्रिप्टोकरेंसी के लिए विनियामक ढांचे पर सुनवाई से इनकार
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी पर विनियामक ढांचा तैयार

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह काम नीति निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र में
नई दिल्ली, एजेंसी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को क्रिप्टोकरेंसी पर विनियामक ढांचा तैयार करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि कोर्ट कानून नहीं बना सकता।
यह याचिका न्यायमूर्ति बीआर गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने दावा किया कि क्रिप्टोकरेंसी को लेकर देश भर में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। कहा कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर विनियामक ढांचे के लिए केंद्र और अन्य को निर्देश देने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इसे विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। इस पर न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि यह नीति निर्माताओं के अधिकार क्षेत्र में है। हम ऐसा कोई निर्देश कैसे जारी कर सकते हैं? पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर भारत सरकार के समक्ष अपनी मांग रख सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल या आभासी मुद्रा है। इसे क्रिप्टोग्राफी द्वारा इस कदर सुरक्षित बनाया गया है कि इसकी जालसाजी या दोबारा खर्च करना लगभग असंभव है।
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