जाली नोट मामले में विदेश नागरिक की जमानत खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने जाली मुद्रा रैकेट के आरोपी बुल्गारियाई नागरिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। रुसलान पेत्रोव मेतोदिएव को जाली भारतीय मुद्रा नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जाली मुद्रा रैकेट चलाने के आरोपी बुल्गारियाई नागरिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। रुसलान पेत्रोव मेतोदिएव को 21 जून, 2023 को विशेष खुफिया सूचना के आधार पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप लगाया गया था कि वह जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की आपूर्ति कर रहा था। पुलिस ने मेतोदिएव को दिल्ली में रोककर उसके कब्जे से आठ लाख रुपये के 500-500 रुपये के जाली नोट बरामद किए थे। न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने जमानत याचिका स्वीकार नहीं की।
पीठ ने कहा कि ऐसे अपराध अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि विदेशी नागरिक आठ लाख रुपये के जाली नोटों के साथ पकड़ा गया था। यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 मार्च को मेतोदिएव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
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