नेशनल हेराल्ड मामलाः सोनिया-राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से कोर्ट ने किया इनकार
- मामले की अगली सुनवाई दो मई को तय की गई - आरोपपत्र में दस्तावेजों

- ईडी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि मामला लंबा खिंचे
नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने शुक्रवार को फिलहाल कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए दो मई की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान अदालत में पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी मौजूद रहे थे।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता एसवी राजू ने अदालत के समक्ष दलील दी कि नए कानूनी प्रावधानों के तहत आरोपियों को सुने बिना आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ईडी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा खिंचे। नोटिस जारी कर दिया जाए। हालांकि, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने कहा कि कोर्ट को पहले यह संतुष्ट होना होगा कि नोटिस जारी करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अदालत जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं होगी, तब तक कोई आदेश पारित नहीं कर सकती।
------
दस्तावेजों की कमी पर भी उठाए सवाल
अदालत ने आरोपपत्र में आवश्यक दस्तावेजों की कमी पर भी सवाल उठाया। जिसकी जानकारी अदालत के अल्हमद ने दी थी। अदालत ने ईडी को निर्देश दिया कि वह आरोपपत्र में सभी जरूरी दस्तावेज पेश करे, उसके बाद ही नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा। ईडी ने यह भी कहा कि वे कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। वह आरोपियों को संज्ञान लेने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दे रहे हैं।
-------
नौ अप्रैल को दायर किया था आरोपपत्र
ईडी ने नौ अप्रैल को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में आरोपपत्र दायर किया था। आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कई कंपनियों सहित अन्य व्यक्तियों के भी नाम शामिल थे। यह आरोपपत्र धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 44 और 45 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें धारा तीन के तहत परिभाषित धनशोधन के अपराध का उल्लेख किया गया, जिसे धारा 70 के साथ पढ़ा गया है और जो कि धारा चार के तहत दंडनीय है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।