करनैल सिंह की क्षेत्राधिकार को लेकर आपत्ति खारिज
राउज एवेन्यू अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जैन की मानहानि शिकायत पर सुनवाई के लिए पूरा अधिकार

नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से भाजपा नेता करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले से संबंधित शिकायत पर क्षेत्राधिकार को लेकर राउज एवेन्यू अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने करनैल सिंह की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सुनवाई के दौरान अदालत के क्षेत्राधिकार को लेकर सवाल उठाए थे। संज्ञान लेने के मुद्दे पर आठ मई को सुनवाई होगी। करनैल के वकील विनोद दहिया ने कहा कि आरोपी सिंह उस समय विधायक नहीं थे, जब जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए, अदालत के पास शिकायत सुनने का अधिकार नहीं है। पिछली सुनवाई पर अदालत ने मानहानि की शिकायत की स्थिरता पर आदेश सुरक्षित रखा था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि उसे सत्येंद्र की शिकायत पर सुनवाई का पूरा अधिकार है।
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