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अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली में एक अदालत ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि आरोप गंभीर हैं और आरोपी के खिलाफ आईपीसी...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 28 Dec 2024 07:50 PM
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अप्राकृतिक यौन संबंध मामले में जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। अदालत ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उसके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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