रेलवे पदोन्नति परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच सीबीआई करेगी
सीबीआई रेलवे में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए मई 2023 में आयोजित परीक्षाओं में धांधली की जांच करेगी। लोकपाल ने शिकायत पर सुनवाई के बाद सीबीआई को व्यापक जांच का आदेश दिया है। धांधली में रिश्वत लेकर...

नई दिल्ली। सीबीआई रेलवे में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए मई 2023 में आयोजित परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच करेगी। लोकपाल ने शिकायत पर सुनवाई के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी को मामले की व्यापक जांच करने का आदेश दिया है।
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि न्याय के हित में जरूरी है कि सीबीआई मामले की व्यापक जांच करे।
लोकपाल जस्टिस एम. एम खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ ने सीबीआई द्वारा इस धांधली की आरंभिक जांच रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद यह आदेश दिया है। 13 और 17 मई, 2023 को रेलवे में कर्मचारियों को पदोन्नति देने के लिए आयोजित परीक्षाओं में रिश्वत लेकर ओएमआर शीट में छेड़छाड़ करने के आरोपों की जांच की मांग को लेकर दाखिल शिकायत पर विचार करते हुए लोकपाल ने यह फैसला किया है। लोकपाल के 21 फरवरी के आदेश पर इसी तरह के एक अन्य मामले में सीबीआई ने रेलवे के छह अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश करने के आरोपों में मुकदमा दर्ज किया है।
पीठ ने कहा है कि सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हमारा यह मानना है कि इस धांधली में अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की संभावना के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्त दृष्टिकोण पर विचार करने सहित इसकी व्यापक जांच की जरूरत है। ऐसे में न्याय के व्यापक हित में, सीबीआई को आदेश दिया जाता है कि मौजूदा शिकायत की आरंभिक जांच के दौरान दर्ज सभी सामग्रियों, दस्तावेजों और बयानों को 21 फरवरी, 2025 के आदेश पर दर्ज मुकदमा में जांच अधिकारी के साथ साझा किया जाए। साथ ही, उस मामले की जांच अधिकारी को इस मामले में भी व्यापक जांच करने का आदेश दिया।
यह है मामला
रेलवे ने 13 और 17 मई 2023 को कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए परीक्षा आयोजित की थी। इसके बाद एक व्यक्ति ने इसी साल लोकपाल में शिकायत कर आरोप लगाया कि इस परीक्षा में अधिकारियों ने रिश्वत लेकर ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की। मामले की सुनवाई के दौरान लोकपाल को बताया गया कि ऐसी ही शिकायत पिछले साल भी दी गई थी। उक्त मामले में आरंभिक जांच का आदेश दिया है। दोनों शिकायतों में आरोप अलग-अलग अधिकारियों पर थे। इसके बाद लोकपाल ने मामले में आरंभिक जांच के आदेश दिए।
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