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आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता गतिविधियां होगी

गुरुग्राम में अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए जागरुकता मुहिम चलाई जा रही है। चक्करपुर गांव में महिला एवं बाल विकास अधिकारी मुनेश की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 200...

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवFri, 25 April 2025 12:52 AM
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आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरूकता गतिविधियां होगी

गुरुग्राम। जिला स्तर पर अक्षय तृतीया के उपलक्ष में बाल विवाह रोकने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जागरुकता मुहिम चलाई जा रही है। गुरुवार को चक्करपुर गांव में महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मुनेश की अध्यक्षता में जागरुकता कार्यक्रम हुआ। इसमें अनुपमा व पार्षद कुणाल यादव उपस्थित रही। परियोजना अधिकारी मुनेश ने बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में बाल विवाह आयोजित करने के लिए अक्षय तृतीया का अवसर चुना जाता है, जो न केवल एक प्रतिगामी सामाजिक प्रथा है, बल्कि निषेध के तहत अवैध भी है। ऐसे में जिला के 1033 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुपरवाईजर, आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर द्वारा जनजागरण मुहिम चलाई जा रही है।

जिसमें विभिन्न जागरुकता गतिविधियों से आमजन को इस कुप्रथा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजन में गांव चकरपुर में आज दो सौ से अधिक महिलाओं को बाल विवाह रोकने में अपनी महती भूमिका अदा करने की शपथ दिलाई तथा सभी सदस्यों द्वारा कैन्डल मार्च निकाला गया। इस दौरान विवाह विधि सम्पन्न कराने वाले पंडितों के साथ बैठक कर उनका सहयोग भी मांगा।

परियोजना अधिकारी ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की शादी 18 वर्ष व लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले की जाती है, तो वह कानूनन अपराध है। एक्ट के तहत बाल विवाह के आयोजन में भागीदार सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसके तहत दो साल की जेल व एक लाख रूपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के आयोजन के संबंध में कोई भी व्यक्ति सूचना पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, सीटीएम, तहसीलदार, नजदीकी पुलिस थाना/चौकी, आंगनवाड़ी वर्कर, डब्ल्यूसीडीपीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बाल विवाह निषेध अधिकारी तथा पुलिस कंट्रोल रूम नम्बर 100, चाइल्ड हेल्पलान नंबर 1098, महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 और पुलिस हेल्पलाईन नंबर 112 पर भी दे सकते हैं।

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