जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, कार्रवाई की चेतावनी; पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी
जेवर एयरपोर्ट के आसपास कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जेवर एयरपोर्ट के आसपास कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन और मानव रहित एयर व्हीकल (यूएवी) उड़ाना दंडनीय अपराध है। इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लागू किया गया है।
जेवर एयरपोर्ट के अपर पुलिस उपायुक्त मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और आसपास के क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के मानव रहित एयर व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशानुसार नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 8 अक्टूबर 2024 को रेड जोन (ड्रोन उड़ान निषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया गया है।
मिश्रा ने कहा कि इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन के नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस नियम का पालन करें और हवाई अड्डे की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।