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हथीन नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी

हथीन नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना गुरुवार को जारी की गई। मतदान 2 मार्च को होगा और नतीजे 12 मार्च को घोषित किए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि नामांकन 11 फरवरी से 17 फरवरी तक होगा, और चुनाव खर्च की...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादThu, 6 Feb 2025 05:55 PM
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हथीन नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी

पलवल, मुख्य संवाददाता। हथीन नगर पालिका के चुनाव को लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। मतदान दो मार्च को होगा और नतीजे 12 मार्च को आएंगे। गुरुवार को जारी बयान में उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नगर पालिका चुनाव की घोषणा के साथ ही नगर पालिका हथीन में आदर्श चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है, जिसकी सभी को अनुपालना करनी होगी। उपायुक्त की ओर से हथीन नगर पालिका चुनाव के लिए एमडी शुगर मिल पलवल विकास यादव को रिटर्निंग अधिकारी व तहसीलदार हथीन अनिल कुमार व बीडीपीओ हथीन नरेश कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नामित किया गया है।

उपायुक्त ने बताया कि चुनाव लडऩे के इच्छुक व्यक्ति मंगलवार 11 फरवरी से सोमवार 17 फरवरी तक प्रात: 11 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक राजपत्रित अवकाश को छोडक़र सभी कार्य दिवसों में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि मंगलवार 18 फरवरी को प्रात: 11:30 बजे से नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार बुधवार 19 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर बाद 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके बाद बुधवार 19 फरवरी को ही चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों व मतदान केन्द्रों की सूची निर्धारित स्थान पर चस्पा कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि रविवार 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मतदान उपरांत बुधवार 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी और मतगणना पूरी होने के उपरांत चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे।

यह रहेगी चुनाव खर्च सीमा

उपायुक्त डा. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 12 लाख 50 हजार रुपए तथा पार्षद पद का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों की खर्च सीमा 3 लाख रुपए निर्धारित की गई है। सभी चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को चुनाव खर्च का ब्यौरा रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर उपायुक्त या राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकृत अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।  उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उसे उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। इसके लिए उसे स्थानीय हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्रों में पूरी जानकारी प्रकाशित करवानी होगी। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने में ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।

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