शराबबंदी वाले इस राज्य में बीयर बेचने की मिलेगी इजाजत, सरकार ला रही है बिल
- मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 2025-26 के बजट को पेश करने के बाद पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन राज्य में स्थानीय रूप से उत्पादित शराब और बीयर की बिक्री को नियंत्रित करेगी।
शराबबंदी वाले इस राज्य में बीयर बेचने की इजाजत देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए राज्य के विधानसभा में आज यानी बुधवार को एक विधेयक पेश किया जाएगा। इसके बाद उस राज्य में फल और चावल से बनी शराब और बीयर की बिक्री की अनुमति दी जा सकेगी। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। वहीं, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि मौजूदा शराबबंदी कानून को हटाने के बारे में वह नहीं सोच रहे हैं।
आपको बता दें कि हम मिजोरम की बात कर रहे हैं। वहां की जोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार आज शराब और बीयर पर संशोधन बिल लाएगी। मुख्यमंत्री लालदुहोमा की सरकार मौजूदा मिजोरम शराब (प्रतिबंध) अधिनियम, 2019 में संशोधन के लिए विधेयक लाएगी।
विधानसभा में आज पेश होगा बिल
विभागीय मंत्री लालनगिहलोवा हमार उस बिल को पेश करेंगे, जिसमें राज्य के भीतर उत्पादन होने वाले चावल और फल से बनी शराब और बीयर की बिक्री, वितरण और निर्माण की अनुमति देने का प्रस्ताव है। यह केवल लाइसेंस धारकों के लिए होगा। साथ ही यह बिल राज्य में पारंपरिक मिजो शराब की बिक्री की भी अनुमति देगा। आपको बता दें कि इसे देशी शराब भी कहा जाता है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में 2025-26 के बजट को पेश करने के बाद पत्रकारों से कहा कि उनकी सरकार शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं देगी, लेकिन राज्य में स्थानीय रूप से उत्पादित शराब और बीयर की बिक्री को नियंत्रित करेगी। उन्होंने कहा, "इस मामले पर चर्चों से परामर्श लिया गया है और उन्होंने इस निर्णय पर अपनी सहमति दी है।"
पहले ही कही थी समीक्षा की बात
सरकार ने मार्च 2024 में विधानसभा में यह जानकारी दी थी कि वह राज्य के शराब प्रतिबंध कानून की समीक्षा करेगी, जो राज्य में शराब की बिक्री और खपत को प्रतिबंधित करता है। विभिन्न क्षेत्रों से शराब प्रतिबंध को हटाने और शराब की दुकानों को खोलने की मांगें हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी अपीलों पर विचार नहीं करेगी।
आपको बता दें कि 2019 में मिजोरम में शराब पर प्रतिबंध फिर से लागू किया गया था। इससे पहले भी राज्य में शराब प्रतिबंध थे। 1984 में मिजोरम निषेध अधिनियम, 1973 के तहत शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन 1987 में उन्हें बंद कर दिया गया । 1995 में मिजोरम पूर्ण शराब प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया, जो 20 फरवरी 1997 को पूरी तरह से शराब पर प्रतिबंध लगा दिया।
जनवरी 2015 में एक नया कानून अधिसूचित किया गया, जिसने राज्य में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी। MNF सरकार ने अपने चुनावी वादे के अनुसार, सत्ता में आने के बाद इस नीति को बदलते हुए फिर से शराब प्रतिबंध लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया।
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