Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsSupreme Court to Hear Petition Against CBI Inquiry in Dhanbad Coal Theft Case on February 24

कोयला चोरी की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 फरवरी को

झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का दिया है आदेश, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की है एसएलपी दायर

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 22 Feb 2025 07:10 PM
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कोयला चोरी की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 24 फरवरी को

रांची। विशेष संवाददाता धनबाद में कोयला चोरी में पुलिस की संलिप्तता के मामले में हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की दायर याचिका सुनवाई के लिए 24 फरवरी को सूचीबद्ध है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने तीन अक्तूबर 2024 को इस मामले में सीबीआई को पीई दर्ज करने और जरूरत पड़ने पर मामले की जांच करने का निर्देश दिया था।

इस मामले में एक निजी समाचार चैनल के संचालक अरूप चटर्जी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि उनके खिलाफ धनबाद में पुलिस अधिकारियों ने गलत प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने मामले के अनुसंधानकर्ता, तत्कालीन एसपी और डीएसपी समेत कुछ गवाहों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। अदालत से प्राथमिकी दर्ज करने और मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच कराने का आग्रह प्रार्थी ने किया था।

प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धनबाद में कोयले के अवैध व्यापार में वसूली के प्रार्थी ने जो आरोप लगाए हैं, वे बेबुनियाद हैं। प्रार्थी इस मामले का पीड़ित नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, इसलिए पुलिस को फंसाने के लिए उसने प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन दिया है।

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