माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में 21 माह बाद भी आरोप गठित नहीं
रांची में माकपा नेता सुभाष मुंडा की हत्या के 21 महीने बाद भी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं हो सके हैं। हत्या के बाद उनके समर्थकों ने न्याय की मांग की थी। मामले में मुख्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है,...

रांची, संवाददाता। माकपा नेता सह जमीन कारोबारी सुभाष मुंडा हत्याकांड में घटना के 21 महीने बाद भी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय नहीं किया जा सका है। हत्या के बाद सुभाष मुंडा के समर्थकों ने धरना-प्रदर्शन किया था। जल्द से जल्द न्याय की मांग की थी। इस पर प्रशासन ने उनलोगों को भरोसा दिलाया था। वर्तमान में त्वरित न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। मामले में मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, कन्हैया सिंह उर्फ लखिंद्र सिंह, अभिजीत कुमार पाड़ी, बिनोद कुमार उर्फ कन्हैया, बबलू उर्फ नागेश्वर पासवान, पिंटू कुमार एवं प्रवीण कुमार के खिलाफ आरोप तय किया जाना है। सुभाष मुंडा की हत्या नगड़ी थाना के दलादली चौक स्थित कार्यालय में 26 जुलाई 2023 को गोली मारकर कर दी गई थी। पुलिस जांच में हत्या की मुख्य वजह 119 डिसमिल जमीन विवाद सामने आया है। घटना के बाद उनके भाई ने नगड़ी थाना में कांड संख्या 133/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले के जांच अधिकारी ने ससमय जांच पूरी करते हुए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए आगे की सुनवाई प्रारंभ है। मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त की अदालत में चल रही है। मामला आरोप गठन पर लंबित है। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मई निर्धारित की है।
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