उपायुक्त को चार सप्ताह में जमीन पर दखल दिलाने का निर्देश
झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची के उपायुक्त को हरमू हाउसिंग कॉलोनी के भूखंड पर प्रार्थी जयप्रकाश सिंह को चार सप्ताह के अंदर कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है। प्रार्थी ने 2011 में आवास बोर्ड से 1500...

रांची, विशेष संवाददाता। झारखड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त को हरमू हाउसिंग कॉलोनी के एक भूखंड पर चार सप्ताह के अंदर प्रार्थी को कब्जा दिलाने का निर्देश दिया है। कब्जा दिलाने के बाद उपायुक्त को इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। प्रार्थी जयप्रकाश सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी ने हरमू हाउसिंग कॉलोनी में आवास बोर्ड से 1500 वर्गफीट का भूखंड लिया है। इसकी राशि जमा कर दी गयी है। वर्ष 2011 में भूखंड प्रार्थी को आवंटित कर दिया गया है। प्रार्थी का कहना है कि भूखंड पर कई असमाजिक लोगों की ओर से अवरोध किया गया है। अभी तक आवास बोर्ड ने उसे जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया है। आवास बोर्ड की ओर से कहा गया है कि यह जमीन जहां है जैसा है की शर्त पर आवंटित किया गया है। वहां बिजली का खंभा है। इसे हटाने के लिए संबंधित विभाग को लिखा गया है। कुछ अन्य अवरोधों को दूर करने के लिए रांची के उपायुक्त को लिखा गया है। इस पर प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची के उपायुक्त को उसने आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के बाद अदालत ने उपायुक्त को चार सप्ताह में प्रार्थी को जमीन पर दखल दिलाने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी।
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