मुख्य सचिव और वन सचिव को हाईकोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
रांची हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में मुख्य सचिव और वन सचिव को एक मई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया। रेंजर आनंद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार की देरी पर नाराजगी जताई। सरकार...

रांची। विशेष संवाददाता अवमानना के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और वन सचिव को एक मई को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। रेंजर आनंद कुमार की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने यह निर्देश दिया। सरकार की ओर से इस मामले में पूर्व में कई बार समय लिया गया था। इसके बावजूद फिर समय मांगे जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की और दोनों अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया।
प्रार्थी ने दिसंबर 2024 में अवमानना याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने प्रतिवादी राज्य सरकार एवं अन्य को 22 जनवरी एवं 25 फरवरी 2025 को शो कॉज फाइल करने का निर्देश दिया था, लेकिन शो कॉज फाइल नहीं किया गया। सरकार की ओर से कहा गया कि इस मामले में एसएलपी दाखिल की गई है। कोर्ट ने सरकार के द्वारा अब तक उठाए गए कदम पर असंतुष्टि जताते हुए मुख्य सचिव एवं वन सचिव को हाजिर होने का निर्देश दिया।
दरअसल, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी के खिलाफ की गयी दंडात्मक कार्रवाई को निरस्त कर दिया था और उसे एसीपी-एमएसीपी सहित अन्य सारे वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इस की आदेश का पालन नहीं किया और अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल नहीं किया।
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