Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsHEC Increases Shop Rents by 6 Times Amid Financial Crisis in Ranchi

एचईसी ने दुकानदारों से बकाया किराया मांगा, 18 लाख तक का बिल थमाया

रांची में एचईसी ने आवासीय परिसर के दुकानदारों का किराया 2018 के 40 पैसे से बढ़ाकर 2023 में 2.22 रुपये प्रति वर्गफीट कर दिया है। दुकानदारों को एक लाख से 18 लाख तक का बिल भेजा गया है, जिसका विरोध हो रहा...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSun, 23 Feb 2025 07:43 PM
share Share
Follow Us on
एचईसी ने दुकानदारों से बकाया किराया मांगा, 18 लाख तक का बिल थमाया

रांची, विशेष संवाददाता। आर्थिक संकट से गुजर रहे एचईसी ने आवासीय परिसर के दुकानदारों का किराया निर्धारण कर दिया है। प्लॉट आवंटित दुकानों के किराये में छह गुना बढ़ोतरी की गई है। वर्ष 2018 में प्लॉट वाली दुकानों का किराया 40 पैसे प्रतिवर्ग फीट था, जिसे वर्ष 2023 में बढ़ाकर 2.22 रुपये प्रति वर्गफीट कर दिया गया है। एचईसी की दुकानों के किराये का निर्धारण हर पांच साल में होता है। वर्ष 2023 के किराये का निर्धारण काफी विलंब से हुआ था और इसकी अधिसूचना नौ फरवरी 2024 को जारी की गयी। किराया निर्धारण के एक साल बाद दुकानदारों को दो दिन पहले से बिल भेजा जा रहा है। दुकानदारों को एक लाख से 18 लाख तक का बिल भेजकर भुगतान करने को कहा गया है। इसका एचईसी के दुकानदार विरोध कर रहे हैं। समय पर बिल का भुगतान नहीं करने पर विलंब शुल्क (डीपीएस) भी जोड़ा गया है। सभी दुकानदारों को बकाए का भुगतान जल्द करने को कहा गया है। दुकानदारों से वाटर शुल्क की बकाया राशि भी मांगी है।

कारोबारियों के आवास के किराए में बढ़ोतरी

एचईसी में 1039 आवंटित दुकानें हैं। 900 ऐसी दुकानें हैं, जिन्हें प्रबंधन ने प्लॉट आवंटित किया है। इसकी दर वर्ष 2018 में 2.22 रुपये प्रति वर्गफीट थी। इसे बढ़ाकर अब 2.44 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 140 दुकानें अस्थायी हैं, जिसकी दर 6.05 रुपये प्रति वर्गफीट तय की गयी है। वहीं, सेक्टर दो, सेक्टर तीन, रशियन हॉस्टल, दिल्ली कैंटीन, धुर्वा स्थायी दुकानों की दर 6.05 रुपये प्रतिवर्ग तय की गयी है। सेक्टर तीन के दुकानों में कारोबारियों के आवास का किराए में भी बढ़ोतरी की गयी है।

वाटर शुल्क और जीएसटी के साथ भेजा गया बिल

प्रबंधन ने वर्ष 2023 में निर्धारित किराए के साथ वर्ष 2018 से बकाया, पानी का शुल्क और जीएसटी जोड़ कर बिल का भुगतान करने को कहा है। यह बिल वर्ष 2018 से लेकर 31 जनवरी 2025 तक का है।

दुकानदारों ने किया विरोध

आवासीय परिसर के दुकानदारों को कहना है कि वर्ष 2023 के लिए हुए किराए के निर्धारण की उन्हें जानकारी नहीं है। यह समझौता प्रबंधन ने किसके साथ किया है और कब किया, इसकी जानकारी नहीं दी गयी है। 40 पैसे प्रतिवर्ग फीट से बढ़ाकर 2.44 रुपये कर दिया गया है, जो अव्यावहारिक है।

अवैध दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

इसके पहले एचईसी ने अवैध तरीके से किए गए निर्माण और अतिरिक्त निर्माण करने वालों को भी नोटिस दिया है। सभी से दुकानें हटाने को कहा गया है। दुकान नहीं हटाने पर जिला प्रशासन से दुकानों को ध्वस्त करने की बात नोटिस में कही गयी है। एचईसी कॉलोनी में कई लोगों ने अवैध तरीके से दुकानों का निर्माण किया है। ऐसे लोग एचईसी को किराया नहीं देते हैं और अवैध तरीके से पानी और बिजली का उपभोग करते हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें