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पूजा सिंघल को विभाग नहीं दिए जाने के ईडी के आवेदन पर आदेश 21 को

रांची में, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापस लेने के बाद, ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में उनकी पोस्टिंग पर रोक लगाने का आवेदन दिया है। ईडी का कहना है कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमे का सामना कर रही हैं और...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 17 Feb 2025 08:52 PM
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पूजा सिंघल को विभाग नहीं दिए जाने के ईडी के आवेदन पर आदेश 21 को

रांची, संवाददाता। मनरेगा घोटाले से प्राप्त अवैध कमाई की राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में ट्रायल फेस कर रहीं आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन वापस के बाद ईडी ने उनकी पोस्टिंग कहीं नहीं करने को लेकर पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया है। ईडी की ओर से दिए गए आवेदन पर पूजा सिंघल के वकील ने जवाब दाखिल किया। दाखिल जवाब पर ईडी के वकील ने बहस की। बहस पूरी होने के बाद पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पूजा सिंघल ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना आदेश 21 फरवरी को सुनाएगी। ईडी ने अपने आवेदन में कहा कि पूजा सिंघल आपराधिक मुकदमा का सामना कर रहीं हैं। ऐसे में निलंबन मुक्त के बाद उनकी पोस्टिंग की जाती है तो सुनवाई प्रभावित हो सकती है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला भी दिया है। मालूम हो कि पूजा सिंघल को नए कानून बीएनएसएस के तहत बीते 7 दिसंबर को पीएमएलए कोर्ट ने जमानत की सुविधा प्रदान की थी। जेल से निकलने के बाद राज्य सरकार ने ढाई साल से अधिक समय से निलंबित चल रहीं पूजा सिंघल का निलंबन वापस ले ली। इसके बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में योगदान दिया है।

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