मधु कोड़ा की याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई को अंतिम मौका
मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए घूस लेने का आरोप

रांची। विशेष संवाददाता राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने शुक्रवार को हाईकोर्ट से समय मांगा। इस पर अदालत ने सीबीआई को अंतिम मौका देते हुए सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की। मधु कोड़ा ने इस मामले में अपने खिलाफ किए गए आरोप गठन को चुनौती दी है।
मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए घूस ली थी। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का काम दिया गया। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।
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