Judgment in Giridih Three Sentenced to 10 Years for Dowry Death हत्या के मामले में तीन को दस-दस व दो को सात-सात साल का कारावास, Gridih Hindi News - Hindustan
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हत्या के मामले में तीन को दस-दस व दो को सात-सात साल का कारावास

गिरिडीह की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव और वकील यादव को 10-10 साल की सजा मिली है, जबकि संतोष यादव और रामदेव यादव को...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहThu, 15 May 2025 05:57 AM
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हत्या के मामले में तीन को दस-दस व दो को सात-सात साल का कारावास

गिरिडीह। जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने हत्या के मामले में दोषियों को दंडित किया है। अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी प्रयाग यादव, राजेंद्र यादव एवं वकील यादव को दस-दस साल कारावास के दंड से दंडित किया है। जबकि संतोष यादव एवं रामदेव यादव को सात-सात के कारावास से दंडित किया है। अदालत ने अर्थ दंड से भी दोषियों को दंडित किया है। यह मामला धनवार थाना क्षेत्र के परसन का है। यह मामला धनवार थाना कांड संख्या 463/2018 से संबंधित है। इस मामले की सूचक मीना देवी है।

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