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केआइटी संपत्ति मामले में डीसी, एसडीओ व सीओ को हाजिर होने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट ने खंडौली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) से जुड़े अवमानना मामले में गिरिडीह डीसी, एसडीओ और बेंगाबाद सीओ को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने केआईटी की संपत्ति...

Newswrap हिन्दुस्तान, गिरडीहSat, 22 Feb 2025 03:26 AM
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केआइटी संपत्ति मामले में डीसी, एसडीओ व सीओ को हाजिर होने का आदेश

गिरिडीह, प्रतिनिधि। खंडौली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (केआईटी) से जुड़े एक अवमानना के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने 27 फरवरी को गिरिडीह डीसी, एसडीओ व बेंगाबाद सीओ को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है। उल्लेख्य रहे कि एसडीएम कोर्ट की ओर से 10 सितंबर 2024 को जारी आदेश को झारखंड हाई कोर्ट ने निरस्त करते हुए केआईटी की चल अचल संपत्ति ट्रस्ट को वापस करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया था, लेकिन जिला प्रशासन ने अब तक चल-अचल संपत्ति ट्रस्ट को वापस नहीं किया है। इसी मामले को लेकर ट्रस्ट के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी। जिसमें गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसडीओ श्रीकांत यशवंत बिस्पुते, बेंगाबाद सीओ प्रियंका प्रियदर्शनी को जिम्मेवार ठहराया गया। जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय प्रसाद ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए इन अधिकारियों को शो-कॉज के जवाब के साथ सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।

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