नीमडीह: झिमडी में निषेधाज्ञा लागू, गांव के प्रवेश मार्ग पर जांच के लिए लगाया गया बैरिकेडिंग
चांडिल में एसडीओ विकास कुमार राय ने 27 अप्रैल को झिमड़ी गांव में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसमें 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, धरना, रैली, और हथियार लेकर...
चांडिल। एसडीओ विकास कुमार राय ने 27 अप्रैल को एक आदेश जारी कर झिमड़ी गांव और आसपास के क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। एसडीओ ने भा०ना०सु०सं० की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा जारी की। जिसके तहत क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना, धरना प्रदर्शन, रैली, सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, और हरवे, हथियार तथा आग्नेयास्त्रों के साथ चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थानों में आने-जाने, शव यात्रा, वैवाहिक और धार्मिक कार्यों में भाग लेने वालों को इस आदेश से छूट दी गई है। इधर, प्रशासन ने झिमडी गांव के प्रवेश मार्ग पर बैरिकेडिंग कर आने जाने वालों को जांच की जा रही है। झिमडी में दूसरे दिन भी भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनात है। महिला पुलिस बल,दमकल, वज्र वाहन, एम्बुलेंस भी मौजूद है। दूसरे दिन रविवार की झीमडी के इका-दुक्का दुकानों को छोड़कर लगभग सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बन्द है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।