Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़how to get refund on google pay if money has been transferred to wrong upi id

बड़े काम की Google Pay की ट्रिक, हर यूजर के लिए जरूरी, कभी भी पड़ सकती है जरूरत

गूगल पे पर गलग ट्रांजैक्शन हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको बड़े काम की जानकारी देने वाले हैं। इसकी मदद से आप गलत यूपीआई आईडी पर ट्रांसफर हुए पैसों को वापस मंगा सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 8 Feb 2025 12:53 PM
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बड़े काम की Google Pay की ट्रिक, हर यूजर के लिए जरूरी, कभी भी पड़ सकती है जरूरत

ऑनलाइन ट्रांजैक्शन्स के लिए गूगल पे (Google Pay) यूजर्स के पसंदीदा ऐप्स में से एक है। यूजर आजकल छोटी से छोटी पेमेंट के लिए भी गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं। गूगल पे यूजर्स के लिए काफी सुविधाजनक है, लेकिन कभी-कभार यूजर अनजाने में गलत यूपीआई आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे काफी परेशानी हो जाती है। इसीलिए आज हम आपको बड़े काम की जानकारी देने वाले हैं। इस ट्रिक की मदद से आप गूगल पे के जरिए गलत अकाउंट पर सेंड किए गए पैसों को वापस पा सकते हैं।

इन स्टेप्स को करें फॉलो-

1- सबसे पहले आप उस रिसीवर से संपर्क करें जिसके अकाउंट में आपने गलती से पैसे भेज दिए हैं। अगर आपने किसी जानने वाले के खाते में गलती से पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपको इसे वापस पाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं, अगर पैसे किसी अनजान के अकाउंट में चले गए हैं, तो आप उनसे पैसे वापस सेंड करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आमतौर पर यूजर आसानी से पैसे वापस भेज देते हैं।

2- अगर कोई यूजर आपके पैसे वापस नहीं करता है, तो आप गूगल पे के कस्टमर केयर नंबर 1800 419 0157 पर कॉल कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर केयर एग्जिक्यूटिव को ट्रांजैक्शन आईडी, पैसे ट्रांसफर होने की तारीख और समय, अमाउंट और रिसीवर के यूपीआई आईडी की जानकारी दें। रिसीवर के रिस्पॉन्स न देने पर कस्टमर केयर सर्विस ट्रांजैक्शन को रिवर्स कर सकती है।

NPCI में दर्ज करें शिकायत

गूगल पे सपोर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो आप अपनी शिकायत NPCI में दर्ज करा सकते हैं। NPCI यूपीआई ट्रांजैक्शन्स को मैनेज करता है। NPCI में रिपोर्ट करने के लिए इ स्टेप्स को फॉलो करें:

- npci.org.in पर जाएं

- What We Do पर क्लिक करें और यूपीआई सेलेक्ट करें

- Dispute Redressal Mechanism वाले ऑप्शन में जाएं

- यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, सेंडर और रिसीवर बैंक का नाम और ट्रांसफर हुए अमाउंट को एंटर करें।

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आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार गलती से ट्रांसफर हुए फंड्स को 24 से 48 घंटे के अंदर रिफंड किया जाना अनिवार्य है।

(Photo: exhibit tech)

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