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UP Police DV, PST : यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवी व पीएसटी आज से, जानें नियम व डॉक्यूमेंट लिस्ट

  • UP Police Constable DV, PST : यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा का चरण आज 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 26 Dec 2024 09:29 AM
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UP Police DV, PST : यूपी पुलिस कांस्टेबल डीवी व पीएसटी आज से, जानें नियम व डॉक्यूमेंट लिस्ट

UP Police Constable DV, PST : यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का दस्तावेजों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षा का चरण आज 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) और शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) राज्य के सभी 75 जिलों की पुलिस लाइन में होंगे। इस परीक्षा के लिए सभी जिलों में समिति गठित कर दी गई है। लिखित परीक्षा में पास हुए 1.74 लाख अभ्यर्थी डीवी पीएसटी में हिस्सा लेंगे।

ये डॉक्यूमेंट जरूर लेकर जाएं

10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट

डोमिसाइल सर्टिफिकेट

जाति प्रमाणपत्र

एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट

आईडी प्रूफ (आधार कार्ड व अन्य)

एनसीसी, ओ लेवल (अगर हैं तो)

फोटो

यूपी पुलिस कांस्टेबल के पीएसटी में पास होने के लिए कद काठी के नियम

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जनरल, ओबीसी और एससी वर्ग की न्यूनतम लंबाई 168 सेमी होनी चाहिए। इसके साथ उम्मीदवार का सीना बिना फुलाए 79 सेमी और फुलाकर 84 सेमी होना चाहिए। एससी वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 160 सेमी निर्धारित है। इसके साथ सीना बिना फुलाए 77 सेमी एवं फुलाकर 82 सेमी होना चाहिए।

महिला वर्ग की बात करें तो सेलेक्ट होने वाली कैंडिडेट्स के लिए न्यूनतम लंबाई 152 सेमी तय की गई है। वहीं एसटी वर्ग से आने वाली महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम लंबाई 147 सेमी निर्धारित है। महिलाओं का न्यूनतम वजन 40 किलो होना चाहिए।

आपत्ति पर उसी दिन होगी अपील

बोर्ड के मुताबिक अगर कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से सन्तुष्ट नहीं है तो उसे परीक्षण वाले दिन ही आपत्ति दाखिल करनी होगी। ऐसी सभी अपीलों के लिए बोर्ड द्वारा हर स्थान पर एक एएसपी को नामित किया जाएगा। ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण नामित एएसपी के सामने फिर से कराया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुन कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जायेंगे वह आगे किसी तरह की अपील नहीं कर सकेंगे।

बोर्ड के निर्देश अंतिम माने जाएंगे

अभ्यर्थियों के मिलान के दौरान बोर्ड किसी भी प्रकरण अथवा संशय होने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। सत्यापन के दौरान अथवा चयन होने पर किसी भी समय अगर दस्तावेज फर्जी साबित होते हैं तो बोर्ड आवेदक के परिणाम को निरस्त कर देगा। दस्तावेजों के सत्यापन में सफल अभ्यर्थी ही शारीरिक मानक परीक्षण दे सकेंगे।

बोर्ड ने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी नियत तारीख व समय पर परीक्षण में शामिल नहीं हो पाता है और वह नोडल अधिकारी को इसका उचित कारण बताता है तो उसे किसी अन्य तिथि को परीक्षण में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। तय अन्तिम तिथि के बाद किसी भी दशा में अभ्यर्थी की परीक्षा नहीं ली जाएगी। कोई अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा।

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