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CSBC Bihar Police Constable Vacancy 2025: बिहार पुलिस में 19383 सिपाही की भर्ती, 18 अप्रैल तक बने प्रमाणपत्र ही मान्य

  • CSBC Bihar Police Vacancy 2025: बिहार पुलिस में 19839 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक, जाति व निवास प्रमाण पत्र तैयार करा लेना होगा।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 13 March 2025 08:49 PM
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CSBC Bihar Police Constable Vacancy 2025: बिहार पुलिस में 19383 सिपाही की भर्ती, 18 अप्रैल तक बने प्रमाणपत्र ही मान्य

CSBC Bihar Constable recruitment 2025: बिहार पुलिस में 19839 सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक, जाति व निवास प्रमाण पत्र तैयार करा लेना होगा। इसके बाद बनवाए जाने वाले प्रमाणपत्र मान्य नहीं होंगे। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी की है।

पर्षद के मुताबिक न्यूनतम उम्र सीमा के लिए एक अगस्त 2025 के आधार पर जबकि अधिकतम उम्र सीमा के लिए एक अगस्त 2023 के आधार पर कट ऑफ तिथि तय होगी। साथ ही शैक्षणिक अर्हता, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, क्रीमिलेयर रहित प्रमाणपत्र, ईडब्ल्यूएस की आय व परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, गृहरक्षक अभ्यर्थी के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के वार्ड और ट्रांसजेंडर के पहचान पत्र के लिए आवेदन जमा की करने की अंतिम तिथि यानी 18 अप्रैल 2025 रखी गई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 2023-24 के आधार पर निर्गत प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे। आरक्षण का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को पिता का स्थायी निवास देना अनिवार्य होगा। निवास का डोमिसाइल देना होगा।

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पर्षद के विज्ञापन के मुताबिक आरक्षण का लाभ लेने के लिए एससी व एसटी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र और मूल निवास का डोमिसाइल प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों को जाति व स्थानीय निवास के साथ ही क्रीमीलेयर रहित का प्रमाणपत्र भी देना होगा। यह प्रमाणपत्र अंचलाधिकारी द्वारा जारी होना अनिवार्य है।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र उनके पति के नहीं, पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। विवाहित महिला अभ्यर्थी के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ताकि विवाहित महिला को बिहार राज्य का निवासी माना जा सके। आय एवं परिसंपत्ति संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

कुल 19838 पदों की भर्ती में 7935 पद अनारक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1983, अनुसूचित जाति के लिए 3174, अनुसूचित जनजाति के लिए 199, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए 3571, पिछड़ा वर्ग (बीसी) के लिए 2381, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 595 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के तहत 6717 पद आरक्षित हैं। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित के लिए क्षैतिज आरक्षण के लिए 397 पद हैं।

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