Hindi Newsबिहार न्यूज़Verdict in Bhojpur Ichari massacre former Bihar government minister Shri Bhagwan Singh Kushwaha acquitted life imprisonment to remaining nine accused

भोजपुर के इचरी नरसंहार में आया फैसला, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा बरी, शेष नौ आरोपियों को उम्रकैद

भोजपुर के चर्चित इचरी नरसंहार में करीब 30 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को बरी कर दिया गया।

Malay Ojha हिन्दुस्तान, आराWed, 5 April 2023 04:00 PM
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भोजपुर के इचरी नरसंहार में आया फैसला, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा बरी, शेष नौ आरोपियों को उम्रकैद

भोजपुर के चर्चित इचरी नरसंहार में करीब 30 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। इस मामले में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा को बरी कर दिया गया। नौ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाले नौ अभियुक्तों के खिलाफ 25-25 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरा के एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश सत्येंद्र सिंह की ओर से बुधवार की दोपहर में यह फैसला सुनाया गया। 

सजा पाने वाले अभियुक्तों में बुद्ध साह, राजेंद्र साह, पुलिस महतो, गौरी महतो, बहादुर राम, सत्यनारायण राम, बालेश्वर राम, दुलारचंद यादव और भरोसा राम शामिल हैं। सभी आयर थाना क्षेत्र के इचरी गांव के ही रहने वाले हैं। नरसंहार की यह घटना 29 मार्च, 1993 की देर शाम जगदीशपुर थाना क्षेत्र के आटापुर बाबा मठिया के पास हुई थी। उस घटना में ट्रैक्टर पर अंधाधुंध फायरिंग कर भाजपा समर्थक 14 किसानों को रास्ते में घेर कर गोली मार दी गयी थी। इसमें पांच किसानों की घटनास्थल पर मौत हो गयी थी, जबकि नौ लोग जख्मी हो गये थे। सभी मृतक और जख्मी किसान इचरी गांव के ही रहने वाले थे। 

आरोप तब की आईपीएफ पार्टी के समर्थकों पर लगाया गया था। पूर्व मंत्री श्रीभागवान सिंह कुशवाहा तब आईपीएफ में थे और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी थे। केस की सुनवाई में पीपी  नागेश्वर दूबे, एपीपी प्रशांत रंजन और सियाराम सिंह की ओर से बहस की गयी। पीपी नागेश्वर दूबे के अनुसार 29 मार्च, 1993 को पांच लोगों की गोली मार हत्या कर दी गयी थी। अंधाधुंध गोलीबारी में नौ अन्य किसान जख्मी हो गये थे। 

पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा सहित 24 लोगों को आरोपित किया गया था। बुधवार को उसमें पूर्व मंत्री सहित दस आरोपितों की सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी। पूर्व मंत्री को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट की ओरसे रिहा कर दिया गया। वहीं नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा की सुनाई गयी। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री सहित सभी आरोपित कोर्ट में मौजूद थे। 

चर्चित इचरी नरसंहार पर आने वाले फैसले को लेकर बुधवार को कोर्ट परिसर में गहमागहमी बनी रही। पूर्व मंत्री के समर्थकों के अलावा इचरी गांव के भी बड़ी संख्या में लोग जमा थे।

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