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अब 0.89 एकड़ जमीन में भी खुल जाएगा बीएड कॉलेज

मुजफ्फरपुर में यूजीसी ने नई शिक्षा नीति के तहत बीएड कॉलेज खोलने के लिए जमीन की जरूरत को घटाकर 0.89 एकड़ कर दिया है। इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए अब ढाई एकड़ और फार्मेसी कॉलेज के लिए 0.5 एकड़ जमीन की जरूरत...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरSat, 25 Jan 2025 05:51 PM
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अब 0.89 एकड़ जमीन में भी खुल जाएगा बीएड कॉलेज

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता बीएड कॉलेज अब 0.89 एकड़ जमीन में भी खुल जायेगा। यूजीसी ने शैक्षिक संस्थान खोलने के नियमों में बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति के तहत यह बदलाव किया गया है। अबतक बीएड कॉलेज खोलने के लिए एक एकड़ जमीन की जरूरत होती थी।

राज्य में 341 बीएड कॉलेज चल रहे हैं। बीआरएबीयू के तहत 57 बीएड कॉलेज हैं। यूजीसी ने बीएड के अलावा अन्य कॉलेज खोलने के नियमों में भी ढील दी है। उसने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। सभी विश्वविद्यालयों को इसे भेज दिया गया है। यूजीसी का कहना है कि नई शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कई जगह जमीन की कमी के कारण शैक्षिक संस्था नहीं खुल पाते हैं। इसलिए शैक्षिक संस्थाओं के जमीन संबंधी नियमों में बदलाव किया गया है। यूजीसी ने शैक्षिक संस्थाओं के लिए जमीन संबंधी संशोधन के लिए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह अधिसूचना जारी की गई है।

इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए चाहिए सिर्फ ढाई एकड़

यूजीसी ने एआईसीटीई से मंजूरी लेकर यह तय किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए अब सिर्फ ढाई एकड़ जमीन की जरूरत होगी। यह नियम शहरी क्षेत्र के लिए है। पहले शहरी क्षेत्र में पांच एकड़ की जरूरत होती थी। जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में सिर्फ डिप्लोमा की पढ़ाई होगी, उसके लिए सिर्फ डेढ़ एकड़ जमीन की जरूरत होगी। अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में यूजी के साथ पीजी की भी पढ़ाई होगी तो अधिक जमीन की जरूरत पड़ेगी। यूजी और पीजी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 10 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिर्फ पीजी की पढ़ाई होगी तो 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी।

बड़े शहरों में फार्मेसी कॉलेज सिर्फ 0.5 एकड़ में खुल जायेगा

मेट्रो शहर में फार्मेसी कॉलेज शहरी क्षेत्र में सिर्फ 0.5 एकड़ में खुल जायेगा। नगर निगम और नगरपालिका वाले इलाके में फार्मेसी कॉलेज खोलने के लिए 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। फार्मेसी कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए 5.73 एकड़ जमीन होनी चाहिए। इससे कम में नर्र्सिंग कॉलेज नहीं खोला जा सकेगा। नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए छोटे शहरों में 20 एकड़ जमीन की जरूरत होगी।

कॉलेजों में खुला मैदान रहना किया गया अनिवार्य

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को कहा है कि जो भी नये कॉलेज खोले जाएंगे, वहां खुला मैदान होना जरूरी है। नई शिक्षा नीति के तहत ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। नये कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज में मल्टी डिस्प्लनरी कोर्स चलाये जाने का प्रावधान किया गया है। नये कॉलेजों में इसकी सुविधा होनी चाहिए।

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