Muzaffarpur Court Questions Police Chief Over Inaction in Minor s Suicide Case गायघाट थानाध्यक्ष से कोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं वेतन से दस हजार काटे जाएं, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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गायघाट थानाध्यक्ष से कोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं वेतन से दस हजार काटे जाएं

मुजफ्फरपुर में एक किशोरी ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट ने गायघाट थानाध्यक्ष को जवाब-तलब किया। कोर्ट ने पूछा कि आरोपी की गिरफ्तारी में देरी क्यों हुई और उनके वेतन से कटौती करने का...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरWed, 18 June 2025 11:18 PM
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गायघाट थानाध्यक्ष से कोर्ट ने पूछा, क्यों नहीं वेतन से दस हजार काटे जाएं

मुजफ्फरपुर, हिप्र। किशोरी के आत्महत्या करने के मामले में आरोपित को गिरफ्तार नहीं करने पर विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने गायघाट थानाध्यक्ष जवाब-तलब किया है। विशेष कोर्ट ने थानाध्यक्ष के पूछा है कि क्यों नहीं आपके वेतन से दस हजार रुपये की कटौती कर डालसा के कोष में जमा किया जाए। विशेष कोर्ट ने एसएसपी को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। गायघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में दो वर्ष पहले 16 सौ रुपये की चोरी के आरोप में 15 वर्षीय किशोरी को कपड़े उतार कर प्रताड़ित किया गया था। इसकी ग्लानि में किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

साक्ष्य मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया गया था। किशोरी की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें टुन्ना राय के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक में चल रही थी। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष कोर्ट ने नौ जून को फैसले की तिथि तय की थी। जमानत पर चल रहे आरोपित टुन्ना विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने उसकी जमानत के बंध पत्र को खंडित कर उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। गायघाट थानाध्यक्ष को उसे गिरफ्तार कर विशेष कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। बुधवार को आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 25 जून को अगली तिथि तय की है।

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