किशोरी को अगवा करने के मामले में युवक दोषी
मुजफ्फरपुर में मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में मो. सदरे आलम को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने दोषी ठहराया है। मामले में सुनवाई 23 जून को होगी। किशोरी की मां ने...

मुजफ्फरपुर, हिप्र। मुशहरी थाना क्षेत्र के एक गांव में पिछले वर्ष 21 नवंबर को 14 वर्षीय किशोरी को अगवा करने के मामले में मो. सदरे आलम को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदू पर 23 जून को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने चार गवाहों को पेश किया। किशोरी की मां ने पिछले वर्ष नौ दिसंबर को मुशहरी थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि पड़ोस के गांव के मो. सदरे आलम उसकी पुत्री को घर से बुलाकर ले गया और अगवा कर लिया।
जब सदरे आलम के परिजनों से शिकायत की तो उसके साथ मारपीट की गई। पिछले वर्ष 13 दिसंबर को सदरे आलम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। वह तभी से जेल में बंद है। किशोरी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने इस वर्ष 28 जनवरी को विशेष पॉक्सो कोर्ट में आरोपित के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।
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