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जिले में पदस्थापित 271 शिक्षिकाओं का स्थानांतरण

मधुबनी में शिक्षा विभाग ने 271 शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया है। स्थानांतरण प्रक्रिया ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन और घोषणा के आधार पर की गई है। शिक्षिकाओं को दो शपथ पत्र देना होगा और उन्हें अपने नए...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीFri, 18 April 2025 12:18 AM
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जिले में पदस्थापित 271 शिक्षिकाओं का स्थानांतरण

मधुबनी, निज संवाददाता। शिक्षा विभाग ने जिले के विभिन्न स्कूलों में पदस्थापित 271 शिक्षिकाओं का स्थानांतरण किया है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए दूरी के आधार पर पुराने नियमित महिला शिक्षिका और सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट महिला शिक्षिका का अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन किया गया था। इसक्रम में सीएसएम टेक्नोलॉजी, जिसके द्वारा ई शिक्षा कोष का प्रबंधन किया जाता है, से स्थानांतरण संबंधी विभाग से तय किये गये सॉफ्टवेयरन के माध्यम से तैयार की गयी सूची मिली थी। टेक्नोलॉजी के प्रबंधक और ई शिक्षा कोष के प्रभारी पदाधिकारी ने सूची स्थानांतरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया था। शपथ पत्र करना होगा अपलोड : सभी शिक्षकों का स्थानांतरण उनके द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दिये गये गये आवेदन और घोषणा के आधार पर किया गया है। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार आवेदन की घोषणा में किसी प्रकार की गलत सूचना दिया गया होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सभी स्थानांतरित शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है, उसे वे स्वीकार करते हैं, इससे संबंधित एक शपथ पत्र देना होगा। वहीं गलत सूचना दिये जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी, इसके लिए भी एक शपथ पत्र देना होगा। इसतरह से सभी स्थानांतरित शिक्षिकाओं को दो शपथ पत्र देना होगा। जिसे ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना होगा। समिति के द्वारा उनके द्वारा दिये गये विद्यालय के विकल्प को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

जहां पर प्राथमिकता के अनुसार रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा, वहां पर उसके निकटतम विद्यालय, पंचायत व प्रखंड में पदस्थापन करने पर उन्हें स्वीकार होगा, यह भी शपथ पत्र में उल्लेखित करने का निर्देश दिया गया है। शपथ पत्र अपलोड के बाद ही विद्यालय का आवंटन होगा। अपलोड नहीं करने की स्थिति में संबंधित शिक्षिका का स्थानांतरण स्थगित रखा जायेगा। इन सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया जायेगा। इन सभी शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संंबंध में पूर्व से निर्गत प्रावधानों के अनुसार नए जिले में योगदान के बाद निर्धारित किया जायेगा।

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