Six Youths Booked Under Arms Act for Sharing Illegal Weapons on Social Media सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले 6 युवक नामजद, Madhubani Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsMadhubani NewsSix Youths Booked Under Arms Act for Sharing Illegal Weapons on Social Media

सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले 6 युवक नामजद

झंझारपुर के खजुरी गांव के छह युवकों पर सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ तस्वीरें और वीडियो साझा करने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की और तलाशी...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीThu, 19 June 2025 01:25 AM
share Share
Follow Us on
सोशल मीडिया पर दहशत फैलाने वाले 6 युवक नामजद

झंझारपुर। सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों के साथ तस्वीर और वीडियो साझा कर दहशत फैलाने के आरोप में भेजा थाना क्षेत्र के खजुरी गांव के छह युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि उन्हें बीते 17 जून को एक गुप्त सूचना मिली थी कि खजुरी गांव के कुछ लड़के हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इन युवकों की पहचान पवन यादव, नितीश यादव, संतोष यादव, उदय यादव, प्रभु यादव और संजीत साहू के रूप में की गई। चौकीदार ने यह भी पुष्टि की कि इन सभी का संबंध आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से है।

सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष पुलिस दल के साथ खजुरी गांव पहुंचे। पवन यादव के घर पहुंचने पर वह पुलिस को देखकर भाग गया। पवन की मां ने फोटो में अपने बेटे के होने की पुष्टि की, लेकिन हथियारों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। पुलिस ने पवन के घर की तलाशी ली, लेकिन कोई हथियार नहीं मिला। इसके बाद, पुलिस दल ने अन्य नामजद युवकों नीतीश यादव, संतोष यादव, उदय यादव, प्रभु यादव और संजीत साहू के घरों की भी तलाशी ली। हालांकि, किसी भी घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। परिजनों ने भी फोटो में दिख रहे युवकों की पहचान की पुष्टि की, लेकिन हथियारों के बारे में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाए। पुलिस ने बताया कि इन सभी युवकों ने अवैध हथियारों का प्रदर्शन कर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में डर और भय फैलाने की कोशिश की है, जो एक गंभीर कानूनी अपराध है। सभी छह युवकों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/27 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।