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प्रेमिका ने होने वाले पति के साथ मिलकर की थी प्रेमी की हत्या

मधुबनी में शिक्षक राजेश कुमार सहनी की हत्या के मामले में कोर्ट ने रिंकू कुमारी और सूरज कुमार को दोषी ठहराया। दोनों ने प्रेमी राजेश की हत्या के लिए साजिश रची थी। कोर्ट ने उनकी सजा पर सुनवाई के लिए 30...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीFri, 24 Jan 2025 12:53 AM
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प्रेमिका ने होने वाले पति के साथ मिलकर की थी प्रेमी की हत्या

मधुबनी,विधि संवाददाता। शिक्षक राजेश कुमार सहनी हत्याकांड में गुरुवार को कोर्ट का फैसला आया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने हत्याकांड में आरोपित रिंकू कुमारी एवं उसके होने वाले पति सूरज कुमार को दोषी करार दिया। अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने बताया कि रिंकू कुमारी एवं उसके होने वाले पति सूरज कुमार ने साजिश रचकर प्रेमी राजेश कुमार सहनी की निर्मम हत्या की थी। जजमेंट पर सुनवाई के दौरान उन्होंने दोनों के खिलाफ अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य होने का दलील देते हुए सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। कोर्ट ने दोनों की सजा पर सुनवाई के लिए आगामी 30 जनवरी की तिथि मुकर्रर की है। एपीपी ने बताया कि मृतक राजेश कुमार सहनी 27 वर्ष कलुआही थाना के मलमल गांव का रहने वाला था। वह रामपट्टी में कोचिंग सेंटर चलाता था। रामपट्टी से सटे गोढ़ियारी गांव स्थित अपने ननिहाल में रहता था। गोढ़ियारी गांव के ही रिंकू कुमारी राजेश के कोचिंग में पढ़ता था। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। प्रेम प्रसंग की खबर मिलते ही दरभंगा तय कर दी शादी: एपीपी जगदीश प्रसाद ने बताया कि लड़की के परिजन को जब इसकी जानकारी मिली तो रिंकू को कोचिंग छुड़ा दिया और दरभंगा जिले के आवाम गांव निवासी सूरज कुमार के साथ उसकी शादी तय कर दी। सूरज को रिंकू एवं राजेश के प्रेम प्रसंग की जानकारी हो गई। फिर रिंकू ने अपने होने वाले पति सूरज कुमार के साथ मिलकर राजेश की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 10 मई 2023 की रात रिंकू ने राजेश सहनी को बुलाया और सूरज कुमार के साथ मिलकर नुकीले हथियार से उसके गले पर हमले कर उसकी हत्या कर दी। अगले दिन सुबह गोढ़ियारी-बलाट गांव के बीच सड़क किनारे उसका शव बरामद किया गया।

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