केस डायरी पेश नहीं करने पर पर एक हजार जुर्माना
गोपालगंज में एक आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत याचिका के दौरान अदालत ने बार-बार केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर अनुसंधानकर्ता पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने जुर्माना अनुसंधानकर्ता के वेतन...

गोपालगंज। एक आपराधिक मामले में दाखिल की गई अग्रिम जमानत याचिका में अदालत के बार-बार के आदेश के बाद भी केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर एडीजे दो की कोर्ट ने कांड के अनुसंधानकर्ता पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना की राशि अनुसंधानकर्ता के वेतन से कटौती करने को कहा है। बताया जाता है कि नगर थाने के एक केस में रुपेश कुमार सहित अन्य लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया था।मामले में रुपेश कुमार सहित तीन आरोपितों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसकी सुनवाई के क्रम में अदालत ने अनुसंधानकर्ता से 13 जनवरी 2025 को केस डायरी की मांग की। इसके बावजूद अदालत में केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। गत पांच मार्च को अदालत ने स्मार पत्र जारी किया। इसके बाद भी केस डायरी नहीं प्रस्तुत की गई। अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक हजार रुपया जुर्माना अनुसंधानकर्ता पर लगाया है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि निर्धारित तिथि तक केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर अनुसंधानकर्ता के विरुद्ध आपराधिक दंड प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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